खनिक के रूप में मेरे वेतन अधिकार क्या हैं?
खनिक के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ
संशोधित संघीय खान सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिनियम 1977 के अंतर्गत आपको सुरक्षा, वेतन और प्रशिक्षण का अधिकार है। सुरक्षा संबंधी शिकायत करने पर प्रतिशोध से और आपके संरक्षित अधिकारों का इस्तेमाल करने में हस्तक्षेप करने से भी आपको सुरक्षा प्राप्त है।
वापसी (विद्ड्रॉअल) आदेश द्वारा कार्य न कर रहे खनिक के रूप में भुगतान करने का आपका अधिकार
MSHA उन ऑपरेटरों को कार्य वापसी आदेश जारी कर सकता है जो अधिनियम या MSHA मानकों का उल्लंघन करते हैं या जो उल्लंघनों को कम करने में विफल रहते हैं, या आसन्न खतरों के कारण ऐसा करते हैं। अधिनियम के सेक्शन 111 के तहत, अगर आप ऑपरेटर को जारी किए गए कार्य वापसी आदेश के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं, तो आप भुगतान करने के हकदार हैं। उदाहरण के लिए:
- अगर आप कार्य वापसी आदेश जारी होने पर शिफ़्ट में काम कर रहे हैं, और आप कार्य वापसी आदेश द्वारा निष्क्रिय हो जाते हैं, तो आप शिफ़्ट के शेष समय के खोए गए समय के लिए अपने नियमित वेतन के हकदार होते हैं। अगर कार्य वापसी आदेश अगली शिफ़्ट से पहले समाप्त नहीं किया जाता है, तो अगली शिफ़्ट में सभी खनिकों को उनके निष्क्रिय रहने के समय के लिए, अधिकतम चार घंटे तक, उनकी नियमित दर पर भुगतान किया जाएगा।
- अगर आपको खदान या खदान के किसी भाग से हटा दिया जाता है और बिना कार्य के लिए रखा जाता है क्योंकि ऑपरेटर किसी अनिवार्य सुरक्षा या स्वास्थ्य मानक का अनुपालन नहीं करता है, तो आपको आपके निष्क्रिय रहने के समय के लिए, या एक सप्ताह के लिए, जो भी कम हो, आपके खोए हुए समय के लिए नियमित दर पर भुगतान किया जाएगा।
- अगर ऑपरेटर अधिनियम के तहत जारी निकासी आदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है और आपको उस क्षेत्र में काम करने के लिए रखता है जहाँ आदेश लागू होता है, तो आपको आदेश जारी होने के समय के लिए अपना पूरा मुआवज़ा और आदेश जारी होने के बाद आपके द्वारा काम किए गए समय के लिए अपने पूरे मुआवज़े के बराबर राशि प्राप्त करनी होगी।
- नोट: अगर आप एक खनिक हैं जो उस स्थिति को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप कार्य वापसी आदेश हुआ है, तो आप आदेश के उल्लंघन में कार्य नहीं कर रहे हैं और दोहरे वेतन के हकदार नहीं हैं।
अगर आप या आपका प्रतिनिधि मानते हैं कि आप मुआवज़े के हकदार हैं लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया है, तो आपको निष्क्रिय अवधि शुरू होने या शुरू हो जाने के 90 दिनों के भीतर आयोग में शिकायत दर्ज करनी होगी। आयोग के प्रक्रियात्मक नियम 29 CFR 2700 या http://www.fmshrc.gov पर देखे जा सकते हैं।
कौन संरक्षित है?
खनिकों, उनके प्रतिनिधियों और रोज़गार के लिए आवेदकों को खान अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त हैं। खदान में काम करने वाले सभी व्यक्ति (सुपरवाइज़र, ठेकेदार, निर्माण या विध्वंस श्रमिक और ट्रक चालक सहित) “खनिक” माने जाते हैं और वे अधिनियम द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रश्न?
हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं।
हम खनिक के रूप में आपके अधिकारों को समझने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
अतिरिक्त सहायता के लिए, कृपया संपर्क करें:
खान सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशासन (MSHA), सहायक सचिव का कार्यालय: (202) 693-9414 or AskMSHA@dol.gov
जब आप DOL से संपर्क करते हैं, तो शिकायतों सहित हमारे साथ की जाने वाली सभी चर्चाएँ निःशुल्क और गोपनीय होती हैं। आपका नाम और शिकायत की प्रकृति आपके नियोक्ता को नहीं बताई जाएगी। हम ऐसी जानकारी केवल तभी साझा करेंगे जब किसी आरोप को आगे बढ़ाने के लिए इसकी ज़रूरत हो, और हम ऐसा केवल आपकी अनुमति से या न्यायालय द्वारा अपेक्षित होने पर ही करेंगे।
खनिक के रूप में आपके पास अतिरिक्त अधिकार एवं उत्तरदायित्व हैं
आपको निम्न का अधिकार है:
- किसी संघीय या राज्य एजेंसी, खान संचालक, संचालक के एजेंट या खनिक के प्रतिनिधि को कथित खतरे या सुरक्षा या स्वास्थ्य उल्लंघन की शिकायत दर्ज या दायर करना।
- अधिनियम के तहत कार्यवाही में भाग लें जैसे: अधिनियम के तहत शुरू की गई किसी भी कार्यवाही में गवाही देना, सहायता करना या भाग लेना, या संघीय खान सुरक्षा और स्वास्थ्य समीक्षा आयोग के साथ शिकायत दर्ज करना।
- हानिकारक भौतिक एजेंटों और विषाक्त पदार्थों के कारण चिकित्सा मूल्यांकन या किसी अन्य नौकरी स्थान पर स्थानांतरण के लिए विचार किया जाना। (उदाहरण के लिए: एक कोयला खनिक को काला फेफड़ा रोग के लिए छाती का एक्स-रे और शारीरिक परीक्षण का अधिकार है [pneumoconiosis] और अगर खनिक का सकारात्मक निदान होता है, तो उसे कम धूल वाली स्थिति में बदला किया जा सकता है।)
- आवश्यक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण न होने के कारण खदान से खुद को हटा लें।
- असुरक्षित या अस्वस्थ परिस्थितियों में काम करने से मना करें। नोट: आपको ऑपरेटर को स्थिति के बारे में सूचित करना चाहिए और उन्हें स्थिति को संबोधित करने का अवसर देना चाहिए।
- अधिनियम द्वारा दिए गए किसी भी वैधानिक अधिकार का प्रयोग करें।
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