पुनर्नियोजन अधिकार
तैनाती के बाद आपको उचित तरीके से पुनः रोज़गार पाने का अधिकार है।
वर्दीधारी सेवाओं में अर्हता प्राप्त सेवा के बाद आपके पास अपने पूर्व-सेवा नियोक्ता के साथ पुन: रोज़गार अधिकार हैं। सामान्य तौर पर, आप उसी वेतन, लाभ, वरिष्ठता और अन्य नौकरी की पूर्व-आवश्यकताओं के साथ पुनः नियोजित होने के हकदार हैं, जो आपको सेवा अवधि के दौरान लगातार नियोजित रहने पर प्राप्त होतीं। इसका अर्थ यह है कि अगर आप पुनः रोज़गार के लिए पात्र हैं, तो आप सामान्यतः उसी पद पर रखे जाने के हकदार होते हैं, जिसमें आप होते जैसे कि आप पूरे समय काम पर थे और कभी तैनात नहीं किए गए थे। कुछ स्थितियों में यह पदोन्नति वाला पद हो सकता है; अन्य स्थितियों में यह छंटनी वाला पद हो सकता है।
प्रश्न?
हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं।
हम एक कर्मचारी के रूप में आपके अधिकारों को समझने में आपकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके अधिकारों के बारे में कई सवालों के जवाब निम्नलिखित elaws (श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए रोज़गार कानून सहायता) सलाहकारों का इस्तेमाल करके दिए जा सकते हैं:
पूर्व सैनिकों के रोज़गार और प्रशिक्षण सेवा (VETS) को ऊपर सूचीबद्ध उल्लंघनों की शिकायतों की जांच करने और उनका समाधान करने का अधिकार है। अतिरिक्त सहायता के लिए, कृपया संपर्क करें:
अगर आपको लगता है कि एक पूर्व सैनिक या सेवा सदस्य के रूप में आपकी स्थिति के कारण आपके साथ भेदभाव किया गया है या क्योंकि आपने पूर्व सैनिक या सेवा सदस्य के रूप में अपने अधिकारों या किसी और के अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया है, तो आपको नियोक्ता द्वारा प्रतिशोध किए बिना शिकायत दर्ज करने और जांच में भाग लेने का अधिकार है।
अगर आपको शीघ्रता से पुनः नियोजित नहीं किया जाता है (या लाभों के साथ उचित पद पर पुनः नौकरी पर नहीं रखा जाता), तो आपको अपने नियोक्ता द्वारा प्रतिशोध लिए बिना शिकायत दर्ज करने और जांच में भाग लेने का अधिकार है।
अतिरिक्त संसाधन
अधिक जानकारी चाहिए?
Elaws (श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए रोज़गार कानून सहायता) सलाहकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं को संघीय रोज़गार कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को समझने में सहायता हेतु अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा विकसित किया गया ऑनलाइन टूल का एक सेट है।