राष्ट्रीय मूल

आपको भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है।

आपको अपने राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव के खिलाफ़ सुरक्षा का अधिकार है। राष्ट्रीय मूल भेदभाव में व्यक्तियों के साथ प्रतिकूल व्यवहार करना शामिल है क्योंकि वे (या उनके पूर्वज) एक निश्चित स्थान से हैं या उनमें किसी विशेष राष्ट्रीय मूल समूह की भौतिक, सांस्कृतिक या भाषाई विशेषताएं हैं। यद्यपि आपके नियोक्ताओं को ऐसे व्यक्तियों को काम पर रखने से प्रतिबंधित किया गया है जो काम करने के लिए अधिकृत नहीं हैं, वे राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते – चाहे आप्रवासन स्थिति या काम करने के लिए प्राधिकरण कुछ भी हो। आपका नियोक्ता आपसे किसी भाषा को धाराप्रवाह या प्रवीणता से बोलने की अपेक्षा नहीं कर सकता, जब तक कि यह आपके काम को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक न हो। आपका नियोक्ता आपके उच्चारण के आधार पर रोज़गार संबंधी निर्णय नहीं ले सकता, जब तक कि यह आपके काम के प्रदर्शन में गंभीर रूप से हस्तक्षेप न करे। आपके नियोक्ता के लिए ग्राहकों या सहकर्मियों जैसे दूसरों की भेदभावपूर्ण प्राथमिकताओं के जवाब में रोज़गार कार्रवाई करना भेदभावपूर्ण है।

आपके नियोक्ता के लिए यह गैरकानूनी है कि वह कोई विशेष नीति या अभ्यास बना कर रखे, भले ही वह सभी पर लागू होता हो, अगर इसका एक निश्चित राष्ट्रीय मूल के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब तक कि नियोक्ता यह नहीं दिखाता कि यह नौकरी से संबंधित है और व्यावसायिक आवश्यकता के अनुरूप है। और भेदभाव तब भी हो सकता है जब आप और आपके साथ भेदभाव करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय मूल जैसी संरक्षित विशेषता साझा करते हों।

Male African American office worker reacts negatively to bad news. Stressed employee intern suffering from gender discrimination or unfair criticism. Shot of a young businessman experiencing stress

प्रश्न?
हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं।

हम एक कर्मचारी के रूप में आपके अधिकारों को समझने में आपकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपके अधिकारों के बारे में कई सवालों के जवाब निम्नलिखित elaws (श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए रोज़गार कानून सहायता) सलाहकारों का इस्तेमाल करके दिए जा सकते हैं:

अतिरिक्त सहायता के लिए, कृपया संपर्क करें:

OFCCP: 1-800-397-6251 (TTY 1-877-889-5627) या OFCCP सहायता डेस्क

EEOC: 1-800-669-4000 (ASL वीडियो फ़ोन: 1-844-234-5122), info@eeoc.gov या सार्वजनिक पोर्टल का इस्तेमाल करें

आपको शिकायत दर्ज करने या भेदभाव का आरोप लगाने, रोज़गार भेदभाव जांच या मुकदमे में भाग लेने, किसी भी संरक्षित समान रोज़गार अवसर (EEO) गतिविधि में शामिल होने, या अपने नियोक्ता द्वारा प्रतिशोध के बिना उत्पीड़न या भेदभाव का विरोध करने का अधिकार है।

आपके लिए इसका क्या मतलब है

नियोक्ता आपके साथ निम्नलिखित कारणों से भेदभाव नहीं कर सकते:

  • आपका या आपके पूर्वज का मूल स्थान,
  • आपकी जातीयता,
  • आपके बोलने का लहज़ा या भाषागत प्रवाह, या
  • किसी विशेष राष्ट्रीय मूल से संबंधित व्यक्ति से आपका विवाह या संबंध।

भेदभाव के उदाहरण

सामान्य तौर पर, इसका मतलब है कि आपके साथ ये कार्रवाइयां नहीं की जा सकतीं:

  • नौकरी से निकाला नहीं जा सकता,
  • नौकरी या पदोन्नति के लिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता,
  • कम काम नहीं दिया जा सकता,
  • छुट्टी लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, या
  • अन्यथा अनुशासित नहीं किया जा सकता

आपके राष्ट्रीय मूल के कारण।

अतिरिक्त संसाधन

अधिक जानकारी चाहिए?

Elaws (श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए रोज़गार कानून सहायता) सलाहकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं को संघीय रोज़गार कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को समझने में सहायता हेतु अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा विकसित किया गया ऑनलाइन टूल का एक सेट है।

सामान्य चिंताएँ