प्रतिशोध तब होता है जब एक नियोक्ता (प्रबंधक, सुपरवाइज़र, प्रशासक या संभवतः अन्य व्यक्तियों सहित) किसी कर्मचारी को निकाल देता है या संरक्षित गतिविधि में शामिल होने के लिए किसी कर्मचारी के खिलाफ़ किसी अन्य प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई करता है।
प्रतिकूल कार्रवाई कोई भी ऐसी कार्रवाई है जो किसी उचित कर्मचारी को संभावित उल्लंघन के बारे में चिंताएं जताने या अन्य संबंधित संरक्षित गतिविधि में शामिल होने से रोकती है। प्रतिशोध से समग्र कर्मचारी मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
प्रतिशोध की रिपोर्ट करने से किसी एजेंसी या अदालत से नियोक्ता को प्रतिशोध की कार्रवाई न करने का आदेश मिल सकता है। प्रतिशोध की रिपोर्ट करने से श्रमिकों को बकाया वेतन, मौद्रिक क्षति, और/या अन्य उपाय प्राप्त करने में मदद मिल सकती है जो प्रतिशोध के बाद श्रमिक को पूरी तरह स्वस्थ बनाने में मदद कर सकते हैं।
आपकी आप्रवासन स्थिति की परवाह किए बिना आपको प्रतिशोध से सुरक्षित रहने का भी अधिकार है। आप्रवासन स्थिति के आधार पर प्रतिशोध में इस तरह के खतरे शामिल हो सकते हैं: आप्रवासन अधिकारियों को बुलाने की धमकी, नए I-9 रोज़गार सत्यापन दस्तावेज़ या सोशल सिक्योरिटी नंबर सूचना के लिए अनुरोध, और पुलिस को बुलाने और आप्रवासन अधिकारियों को शामिल करने की कोशिश। कुछ मामलों में, आप्रवासन स्थिति उन उपायों को सीमित कर सकती है जो आपको तब मिल सकेंगे जब आपका नियोक्ता आपके विरुद्ध अवैध रूप से प्रतिशोध लेगा।
लाइव सहायता सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक 1-866-4-USA-DOL (1-866-487-2365) पूर्वी समय पर कॉल करके उपलब्ध है। *अगर आप बधिर हैं, सुनने में कठिनाई हैं, या बोलने में अक्षम हैं, तो दूरसंचार रिले सेवाओं को ऐक्सेस करने के लिए कृपया 7-1-1 पर डायल करें।
अमेरिकी श्रम विभाग
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