समानता का अधिकार
भेदभाव के खिलाफ़ सुरक्षा का अधिकार।
संघीय कानून, योग्य नियोक्ताओं के लिए नौकरी आवेदक या कर्मचारी के साथ (देखें OFCCP के लिए क्षेत्राधिकार सीमा और EEOC के लिए कवरेज) व्यक्ति की जाति, रंग, धर्म, लिंग (गर्भावस्था सहित), लिंग पहचान, यौन अभिविन्यास, राष्ट्रीय मूल, आयु (40 या अधिक), विकलांगता, आनुवंशिक जानकारी, नागरिकता या आव्रजन स्थिति, या सेवा सदस्य या पूर्व सैनिक स्थिति के कारण भेदभाव करना अवैध बनाता है। उन नियोक्ताओं के लिए जो संघीय ठेकेदार और उपठेकेदार हैं, कुछ सीमाओं के अधीन, उन लोगों के खिलाफ़ भेदभाव करना भी गैरकानूनी है जो अपने या दूसरों के मुआवज़े के बारे में पूछताछ करते हैं, चर्चा करते हैं या खुलासा करते हैं।
रोज़गार भेदभाव तब भी हो सकता है जब किसी नियोक्ता की उचित प्रतीत होने वाली नीतियां या प्रथाएं किसी संरक्षित विशेषता के कारण लोगों पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, बिना यह प्रदर्शित किए कि नीतियां या प्रथाएं नौकरी से संबंधित हैं और व्यावसायिक आवश्यकता के अनुरूप हैं। उदाहरण के लिए, एक नियोक्ता उन आवेदकों की स्क्रीनिंग कर सकता है जिनकी ताकत संबंधी शर्तें हैं (उदाहरण के लिए, बिना सहायता के 50 पाउंड वजन उठाने की शर्तें) जो कि संबंधित कार्य को करने के लिए आवश्यक वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक है, और परिणामस्वरूप पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। जब तक नियोक्ता यह नहीं दिखा सकता कि ऐसे अभ्यास नौकरी से संबंधित हैं और व्यवसाय के लिए आवश्यक हैं, तब तक नियोक्ता भेदभावपूर्ण हो सकता है।
भेदभाव तब भी हो सकता है जब आप और आपके साथ भेदभाव करने वाला व्यक्ति नस्ल या राष्ट्रीय मूल जैसी संरक्षित विशेषता साझा करते हों।
आपको आम तौर पर अपनी आव्रजन स्थिति की परवाह किए बिना भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार है, हालांकि, कुछ मामलों में, आव्रजन स्थिति उन उपायों को सीमित कर सकती है जिन्हें आप प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
हमें अपनी चिंता के बारे में बताएं, ताकि आप अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और यह पता लगा सकें कि अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो किससे संपर्क करें।