खनिक के रूप में प्रतिशोध और हस्तक्षेप से मेरी सुरक्षा क्या है?
संघीय कानून खनिकों को खान अधिनियम के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिशोध से बचाता है। आपको नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, पदावनत नहीं किया जा सकता, परेशान नहीं किया जा सकता, सूचित नहीं किया जा सकता, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, नौकरी से मना नहीं किया जा सकता, वेतन में कोई कमी नहीं की जा सकती या अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा संरक्षित अधिकारों का इस्तेमाल करने में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
प्रश्न?
हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं।
हम खनिक के रूप में आपके अधिकारों को समझने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
अतिरिक्त सहायता के लिए, कृपया संपर्क करें:
खान सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशासन (MSHA), सहायक सचिव का कार्यालय: (202) 693-9414 or AskMSHA@dol.gov
जब आप DOL से संपर्क करते हैं, तो शिकायतों सहित हमारे साथ की जाने वाली सभी चर्चाएँ निःशुल्क और गोपनीय होती हैं। आपका नाम और शिकायत की प्रकृति आपके नियोक्ता को नहीं बताई जाएगी। हम ऐसी जानकारी केवल तभी साझा करेंगे जब किसी आरोप को आगे बढ़ाने के लिए इसकी ज़रूरत हो, और हम ऐसा केवल आपकी अनुमति से या न्यायालय द्वारा अपेक्षित होने पर ही करेंगे।
कौन संरक्षित है?
संघीय खान सुरक्षा एवं स्वास्थ्य अधिनियम 1977 के तहत, खनिक, खनिकों के प्रतिनिधि और रोज़गार के लिए आवेदकों को प्रतिशोध और हस्तक्षेप से संरक्षित किया जाता है। खदान में काम करने वाले सभी व्यक्ति (सुपरवाइज़र, ठेकेदार, निर्माण या विध्वंस श्रमिक और ट्रक चालक सहित) “खनिक” माने जाते हैं और वे अधिनियम द्वारा उन्हें दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
खनिक के रूप में प्रतिशोध संरक्षण
आप कुछ संरक्षित सुरक्षा गतिविधियों में अपनी भागीदारी के लिए प्रतिशोध से सुरक्षित हैं, जैसे कि खतरों की पहचान करना, निरीक्षणों के लिए कहना, या असुरक्षित कार्यों में संलग्न होने से इनकार करना।
खनिक के रूप में हस्तक्षेप संरक्षण
आप कुछ संरक्षित सुरक्षा गतिविधियों के अपने अभ्यास में हस्तक्षेप किए जाने से सुरक्षित हैं, जैसे कि खतरों की पहचान करना, निरीक्षणों के लिए कहना, या असुरक्षित कार्यों में संलग्न होने से इनकार करना।
खदान अधिनियम का सेक्शन 105(c) व्यक्तियों को खनिकों, रोज़गार के लिए आवेदकों और खनिकों के प्रतिनिधियों के खिलाफ़ वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए भेदभाव करने से रोकता है, विशेष रूप से सुरक्षा या स्वास्थ्य गतिविधियों से संबंधित। खदान अधिनियम के तहत संरक्षित वैधानिक अधिकार व्यापक हैं। खनिकों, उनके प्रतिनिधियों और खदान में रोज़गार के लिए आवेदकों को निम्नलिखित का अधिकार है:
- अगर खनिक को सद्भावनापूर्वक, इस बात का उचित विश्वास है कि कोई विशिष्ट कार्य स्थिति असुरक्षित या अस्वस्थकारी है, तो काम करने से मना कर दें।
- किसी खतरनाक स्थिति या सुरक्षा या स्वास्थ्य मानकों के उल्लंघन के लिए खदान अधिनियम के तहत संघीय या राज्य एजेंसी, खदान संचालक, संचालक के एजेंट या खनिकों के प्रतिनिधि को शिकायत दर्ज या दायर करें।
- खदान अधिनियम के तहत संचालित किसी भी कार्यवाही में पहल करें, गवाही दें या सहायता करें।
- हानिकारक भौतिक एजेंटों और विषाक्त पदार्थों के कारण किसी अन्य नौकरी स्थान पर संभावित स्थानांतरण के लिए चिकित्सा मूल्यांकन करवाएं।
- ज़रूरी सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशिक्षण न होने के कारण खदान से हट जाएं।
- खदान अधिनियम द्वारा दिए गए किसी भी वैधानिक अधिकार का प्रयोग करें।
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